गांव के सरकारी/ सार्वजनिक भूमि की सुरक्षा करना लेखपाल की जिम्मेदारी - जिला मजिस्ट्रेट

मीरजापुर। गांव के सरकारी/सार्वजनिक भूमि की सुरक्षा करना लेखपाल की सम्पूर्ण जिम्मेदारी है। यह बात जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने शुक्रवार को मुख्यालय पर सिविल लाइन स्थित सिटी क्लब के सभागार में सभी तहसीलों के उप जिलाधिकारी, राजस्व निरीक्षक व लेखपालों के साथ बैठक कर गांव में राजस्व से सम्बन्धित छोटी-छोटी समस्याओं को निस्तारित करने का आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा। उन्होंने कहा कि सभी लेखपाल अपने क्षेत्र के सरकारी जमीनों, चकरोड, तालाब, नाले, नालियों पर यदि किसी के द्वारा अवैध रूप से कब्जा/अतिक्रमण किया गया हो तो उसे चिहिन्त करते हुये तत्काल खाली कराना सुनिश्चित करायें। उन्होंने कहा कि यदि लेखपाल अपने गांव के समस्याओं का निस्तारण गांव में ही सुनिश्चित कर दें तो ग्रामीणों को तहसील व जिला मुख्यालय के चक्कर नही लगाना पड़े। जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि गांव में अभियान चलाकर सभी सरकारी जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराकर लेखपाल यह प्रमाण देंगे कि उनके क्षेत्र में किसी के द्वारा सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण नही किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि कृषि आवंटन या अन्य कार्य के लिये किसी गरीब को किये गये पट्टे की भूमि पर पट्टा धारक का कब्जा सुनिश्चित करायें। उन्होंने कहा कि गांव के प्रत्येक व्यक्ति, गरीब असहाय, पीड़ित लोगों को न्याय दिलाना हम सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि यदि कहीं पुलिस बल की आवश्यकता पड़ती है तो उप जिलाधिकारी को अवगत कराते हुये पुलिस बल का भी सहयोग प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि जो जिस पद पर कार्यरत है पूरे निष्ठा, पारदर्शिता व ईमानदारी के साथ कार्य करे। यदि किसी प्रकार की अवैध वसूली व गलत कार्य में संलिप्त होने की शिकायत प्राप्त होती है तो उसके विरूद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जायेगी। जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि कतिपय पुराने लेखपालों व अधिकारियों राजस्व अधिकारियों के द्वारा पूर्व में गलत/फर्जी ढंग से राजस्व अभिलेखों में हेरा फेरी किया गया था उसे दुरूस्त किया जाय, आगे ऐसी शिकायत प्राप्त होने पर सम्बन्धित केा जेल भेजने की कार्यावही की जायेगी।
आई0जी0आर0एस0 पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों व जन सुनवाई के दौरान प्राप्त शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समय सीमा के अन्दर निस्तारण सुनिश्चित किया जाय। निस्तारण आख्या प्रत्येक दशा में सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष, तहसीलदार अथवा उप जिलाधिकारी के हस्ताक्षर से ही सुस्पष्ट टाइप अक्षरों में भेजा जाय। हस्तलिखित रिपोर्ट मान्य नही होगी। उन्होंने कहा कि ग्राम प्रधानों सहित अन्य जन प्रतिनिधियों से समन्वय स्थापित करते हुये लेखपाल व राजस्व निरीक्षक उनकी बातों को सुनें अथवा व किसी जन प्रतिनिधि का फोन आने पर भी सुना जाय तथा उनकी समस्याओं का निस्तारण सुनिश्चित किया जाय। यदि कोई समस्या किन्ही कारण से निस्तारण योग्य नही हैं तो स्पष्ट रूप से कारण सहित अवगत करा दिया जाय। उन्होंने सभी उपजिलाधिकारी को निर्देशित करते हुये कहा कि क्षेत्रों में भ्रमण करें तथा राजस्व मामलों का निस्तारण सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि लेखपाल क्षेत्र भ्रमण के दौरान प्रतिदिन अपनी दैनिक डायरी को भरना सुनिश्चित करें। सम्बन्धित उप जिलाधिकारी प्रत्येक 15 दिवस पर लेखपालों के दैनिक डायरी का निरीक्षण करें। उन्होंने सभी राजस्व निरीक्षक व लेखपाल को निर्देशित करते हुये धारा 24 व 16 के मामलों में समय से रिपोर्ट लगाते हुये वादों का निस्तारण सुनिश्चित करें। बैठक में अपर जिलाधिकारी वि/रा0 शिव प्रताप शुक्ल, उप जिलाधिकारी चुनार नवनीत सेहारा, सदर चन्द्रभानु सिह, मड़िहान अश्वनी कुमार सिंह, लालगंज भरत लाल सरोज, तहसीलदार सदर अरूण गिरी सहित सभी तहसीलों के सम्बन्धित लेखपाल एवं राजस्व निरीक्षक उपस्थित रहे।
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